New rules Vehicles: अप्रैल से बदल रहे गाड़ी के ये नियम, इस तरह के वाहन घर में भी नहीं खड़े कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन पर बड़ा अपडेट

New rules Vehicles: गाड़ियों के लिए एक नया नियम बनाया गया है और अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। अगर आपकी गाड़ी 15 साल की हो गई है और उसके रजिस्ट्रेशन को आगे की अवधि तक बढ़ाया नहीं गया है तो इसे घर रखना अब गैर कानूनी माना जाएगा।वाहन स्क्रैपिंग के नए नियमों के तहत आयु पूरी करने के 180 दिनों के भीतर वाहन को पंजीकृत स्क्रैपिंग या संग्रहण केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। ऐसा न करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना, वाहन के रजिस्ट्रेशन रद करने और दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

आपको देना होगा स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र (New rules Vehicles)

इसके साथ ही वाहन उत्पादनकर्ता को भी हर साल एक तय मानक के तहत वाहनों की स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उन्हें नए वाहनों के उत्पादन की भी अनुमति मिलेगी। इन नियमों से कृषि कार्य में लगे वाहनों को मुक्त रखा गया है।

नए वाहनों के उत्पादन की अनुमति

वाहनों के उत्पादनकर्ता के लिए हर साल एक निर्धारित मात्रा में वाहनों की स्क्रैपिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह उन्हें खुद नहीं करना होगा, बल्कि देश के अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों से उसके प्रमाणपत्र खरीदकर प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही उन्हें नए वाहनों के उत्पादन की अनुमति दी जाएगी।

मानक निर्धारित किए गए

नए स्क्रैपिंग नियमों के तहत वाहनों की स्क्रैपिंग का अर्थ है बेकार वाहनों से स्टील को स्क्रैप करना। ऐसे में स्क्रैपिंग के लिए जो मानक निर्धारित किए गए है वह वाहनों में इस्तेमाल की गई स्टील की मात्रा पर आधारित है। फिलहाल वाहन उत्पादनकर्ता को बताना होगा कि किस वर्ष वाहनों के उत्पादन में उनकी ओर से कितनी स्टील इस्तेमाल में ली गई थी।

फिटनेस की आरटीओ की देखरेख में जांच

ऐसे में मंत्रालय ने 2025-26 के लिए वाहनों उत्पादनकर्ताओं के लिए स्क्रैपिंग के जो लक्ष्य निर्धारत किए है वह गैर-परिवहन वाहनों के लिए वर्ष 2005-06 के आधार पर व परिवहन वाहनों के लिए वर्ष 2010-11 के आधार पर निर्धारित किया गया है।

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