Birth Certificate Deadline : सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट के नियम में किया बदलाव, फटाफट करें ये काम वरना बढ़ेगी परेशानी

Birth Certificate Deadline : भारत सरकार के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और उसमें बदलाव करने की अंतिम तिथि की घोषणा की गई है। लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या बर्थ सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की गड़बड़ी है वह 27 अप्रैल 2026 तक इसे अपडेट करवा सकते हैं। 27 अप्रैल के बाद इसको संशोधन करना संभव नहीं होगा।

क्यों बनवाया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट ( Birth Certificate Deadline )

कुछ लोगों को लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट दिवाली स्कूल में एडमिशन के लिए जरूरी होता है लेकिन कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट बनवाने ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनवाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

नियमों में क्या हुआ है बदलाव

पहले बर्थ सर्टिफिकेट जन्म के 15 साल बाद तक बनवाया जा सकता था लेकिन अब इस उम्र सीमा को हटा दिया गया है। सरकार ने पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 रखा था लेकिन अब डेडलाइन को बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।

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कैसे आवेदन करना है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए

अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है। तो वह भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर जाकर ऑनलाइन खुद ही इसके लिए रजिस्टर करके अपना आवेदन दे सकता है। इसके अलावा जो लगो बदलाव करवाना चाहते हैं। या जो 15 साल की उम्र से ज्यादा है। उन्हें ऑफलाइन लोकर नगर निगम कार्यालय या संबंधित ऑफिस जाकर इसके लिए आवेदन देना होगा। जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी. फिर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

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