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MP Breaking News : लाखों शिक्षकों को बड़ा झटका, आदेश जारी, नहीं मिलेगी सुविधाएं

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MP Breaking News: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के लाखों शिक्षकों को बड़ा झटका दिया गया है। अध्यापक संवर्ग के लगभग सवा दो लाख शिक्षको की सेवा की भर्ती दिनांक से 9 मानकर शिक्षा संवर्ग में मर्ज करने के बाद अब नियुक्ति तिथि मानी जा रही है जिससे उन्हें ग्रेच्युटी सहित कई सुविधाओं का नुकसान हो रहा है। इन सुविधाओं को पाने के लिए शिक्षक हाई कोर्ट का सहारा ले रहे हैं।

आपको बता दे की 1998 से अध्यापक संवर्ग की भर्ती शुरू की गई थी की साल 2013 तक चली और इसके अंतर्गत 237000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। जब उनकी भर्ती होती थी उसे समय यह शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मचारी माने जाते थे लेकिन 2018 में सभी अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया।

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शिक्षकों के कई सुविधाओं पर लगाया गया रोक ( MP Breaking News )

बता दे की अध्यापकों को मिलने वाली वरिष्ठता पदोन्नति ग्रेच्युटी पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं पर ब्रेक लगा दिया गया ऐसे में अध्यापक तत्कालीन सीएम के पास गए इसके बाद उन्हें कैडर में नियुक्ति दे दी गई अब उनका भविष्य संकट में पड़ गया है।

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अब अध्यापक हाई कोर्ट जबलपुर इंदौर ग्वालियर में याचिका दायर किए हैं। उनकी जो भी सुविधा छीन ली गई है उन सबको वापस देने के लिए वह लगातार गुहार लगा रहे हैं इधर विभाग के अधिकारियों का कहना है की नियुक्ति दिनांक से सर्विस नहीं मानी जाएगी।

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