पत्नी पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

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  • बैतूल। पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति मनीष पिता बिरे सिंग उईके उम्र 25 निवासी ग्राम सावलमेंढा थाना भैंसदेही को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही ने आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
    सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भैंसदेही मनवीर सिंह ठैनुआ ने बताया कि सावलमेंढा निवासी महिला गंगा बाई पर पति मनीष ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। पुलिस ने महिला के मरणासन कथन लिए, जिसमें गंगा बाई ने बताया कि उसका विवाह दो वर्ष पूर्व सावलमेंढा निवासी मनीष उईके के साथ हुआ था और उसे संतान नहीं है। पति मनीष का माथनी की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। महिला गंगा बाई ने बताया कि वह घर पर भोजन बना रही थी। तभी पति आया और बोला कि तू मेरे पर शक करती है। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गंगा बाई पर मनीष ने केरोसिन डाल दिया और आग लगा दी। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने घटना की सूचना एम्बुलेंस को दी और महिला को उपचार के लिए जिला अस्पाल भर्ती किया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। 10 अक्टूबर 2015 को नायब तहसीलदार मोना दसरिये द्वारा महिला के मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किए गए। आग से झुलसी गंगा बाई की 6 दिसंबर 2015 को मृत्यु हो गई। पुलिस ने महिला की मृत्यु के बाद आरोपी पति के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। इस प्रकरण को भैंसदेही न्यायालय में प्रस्तुत किया। 23 अप्रैल को भैंसदेही न्यायालय में आरोपी पति मनीष को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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