MP News : मप्र में पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास और नकल करने वालों को भी होगी सजा

MP News: भारत के कई राज्यों से अक्सर पेपर लीक होने की खबर सामने आती है जिसके वजह से सरकार के साथ-साथ अभ्यर्थियों की परेशानी भी बढ़ रही है। कई राज्य में पेपर लीक के खिलाफ कानून लेकर आया गया है और अब मध्य प्रदेश में भी पेपर लिक को लेकर एक कड़ा कानून लाया जाएगा। अगर कोई पेपर लिक करेगा तो उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी इसके साथ ही एक करोड़ का जुर्माना देना होगा।
बदलेगा अब 1937 का परीक्षा कानून ( MP News )
इस नए कानून के तहत 1937 में बने परीक्षा कानून में बड़ा बदलाव किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग को कानून में संशोधन के लिए ड्राफ्ट बनाने को कहा था।जिसे स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार कर लिया गया है. इस ड्राफ्ट को परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज दिया गया है। मोहन सरकार की कोशिश है कि इस कानून को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराकर लागू कर दिया जाएगा।
जानिए क्यों पड़ी नए कानून जरुरत?
गौरतलब है कि इसी साल जून में नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्माया था। इसके बाद से ही मोहन सरकार परीक्षा कानून में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे। क्योंकि, एमपी में जो मौजूदा परीक्षा कानून है, उसमें सजा का प्रावधान बहुत मामूली है. हालांकि, पिछले साल 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान कथित पेपर लीक की घटनाएं सामने आयी. जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति ने 10 साल की सजा और दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा था।



