GST New Rule: अब GST के दायरे में किराएदार भी आएंगे, बदल गया नियम, जानिए विस्तार से

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GST New Rule: देशभर में रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म लागू कर दिया गया है। अब मकान मालिक के साथ-साथ किराएदार को भी GST देना होगा। अभी तक ऐसा होता था कि मकान मालिक रिटर्न में बताता था कि वह भवन उसका है और उसे मकान को किराए से देने पर कितनी आय होती है।

इसके लिए मकान मालिक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता था लेकिन अब किराएदार को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किराएदार को बताना होगा कि वह मकान मालिक को कितना रेंट देते हैं। इस पर लगभग 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगा लेकिन बाद में रिटर्न में किराएदार को जो टैक्स होगा उसे पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि टैक्स का एक बड़ा हिस्सा वापस कर दिया जाएगा।

मकान मालिक नहीं दे रहे थे किराए की सही जानकारी ( GST New Rule )

जीएसटी काउंसिल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मकान मालिक किराए की सही जानकारी नहीं दे रहे थे जिसके वजह से परेशानी हो रही थी। अब किराएदार को भी जीएसटी में रजिस्टर्ड किया गया है ताकि किराएदार पूरा किराए की सही जानकारी दे सके।

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देखिए पूरा नियम

अगर प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में पंजीकृत है और किराएदार जीएसटी में पंजीकृत नहीं है तो प्रॉपर्टी का मालिक किराए पर 18 पर्सेंट जीएसटी जोड़कर किराएदार से लेगा। यदि किराएदार जीएसटी में रीस्टार्ट है लेकिन प्रॉपर्टी मलिक रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म लागू होगा जिसमें किराएदार मकान मालिक को देगा और उसqपर जीएसटी सरकार को जमा करेगा।

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