Betul Court Decision: दो मासूम बच्चों का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Betul-hofbeslissing: Lewenslange tronkstraf aan die beskuldigde wat twee onskuldige kinders ontvoer en vermoor het.

Betul Court Decision: दो मासूम बच्चों का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी इंद्रपाल उर्फ गड्ढी पिता हरवंश सिंह सलूजा उम्र 38 वर्ष निवासी बैतूल बाजार को विशेष न्यायालय (SC /ST) एक्ट बैतूल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 18 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजक शशिकांत  नागले ने बताया कि 10 मार्च 2020 को फरियादी प्रमिला बेले ने बताया कि वह आरोपी गड्ढी के घर बर्तन साफ करने गईं थी। उसके साथ 4 वर्ष का बेटा और 11 वर्ष की बेटी भी गई थी। महिला ने बताया कि दोनों  बच्चों पानीपुरी खाने के लिए 10-10 रुपये दिए थे। महिला ने सोचा कि बच्चे पानीपुरी खाने गए है। रात तक घर वापस नही आये तो महिला ने तलास शुरू की और कोई पता नही चला तो थाने में शिकायत कर दी।
पुलिस जांच में पता चला कि महिला जिस घर मे काम करने गए थी उसी युवक गड्ढी ने महिला के दोनों बच्चों को गुपचुप खाने लेकर गया था। चौपाटी पर बच्चों को गुपचुप खिलाने के बाद आरोपी गड्ढी बच्चों को आटो में बिठाकर चिखलार के जंगल लेकर गया था। दोनों बच्चों की पत्थर मारकर और गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस इस पूरे प्रकरण ने न्यायालय आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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