Betul Court Decision: चीतल की अवैध रूप से खाल रखने वाले आरोपी को 2 वर्ष की सजा

Betul Court Decision: 2 years imprisonment to the accused who illegally kept the skin of chital

गूगल फाइल फोटो

Betul Court Decision: वन्य प्राणी चीतल की अवैध रूप से खाल रखने वाले आरोपी माधव पिता नत्थू गिरी उम्र 82 वर्ष निवासी ग्राम हिवरखेडी थाना चिचोली को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये से दंडित किया है। 

ए.डी.पी.ओ. अजीत सिंह के ने बताया कि 14 जून 2017 को वन परिक्षेत्र बैतूल को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की गंज बैतूल सब्जी मंडी में बिजासनी माता मंदिर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति वन्यप्राणी का चमड़ा लेकर बैठा है और साथ में जामुन बेच रहा है। उक्त सूचना पर वन परिक्षेत्र बैतूल द्वारा दल गठित कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान गंज सब्जी मंडी बिजासनी माता मंदिर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति जामुन की टोकरी लेकर बैठा नजर आया। टीम ने उक्त व्यक्ति की टोकरी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसकी टोकरी से कपड़े में लिपटी एक वर्ष पुरानी वन्यजीव चीतल की खाल बरामद हुई थी। उक्त खाल को मौक पर ही जप्त किया गया। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम माधव गिरी पिता नत्थु गिरी निवासी हिवरखेडी बैतूल का होना बताया। आरोपी से वन्यजीव चीतल की खाल रखने के संबंध में पूछताछ करने पर उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। आरोपी के विरूद्ध वन अपराध दर्ज कर पीओआर जारी किया गया। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर वन परिक्षेत्र बैतूल लाया गया। आवश्यक विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी बैतूल द्वारा परिवाद पत्र तैयार कर  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्तानुसार दंड से दंडित किया। प्रकरण में मप्र शासन की ओर से ए.डी.पी.ओ. अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण की पैरवी में सहायक ग्रेड-03 शशीकांत सोनारे द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।

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