MP News : कोचिंग इंस्टिट्यूट को लेकर एक्शन में एमपी सरकार, इस उम्र के बच्चों को ऐडमिशन पर लगेगी रोक
MP News: MP government takes action against coaching institutes, children under this age will be barred from admission.
MP News : मध्य प्रदेश के मोहन सरकार निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर नकेल कसने जा रही है। आगामी मानसून सत्र में कोचिंग संस्थानों को लेकर एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस नए विधेयक में 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग में एडमिशन पर कानूनी रूप से रोक लग जाएगी। कक्षा दसवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग इंस्टिट्यूट ज्वाइन करने पर प्रतिबंध रहेगा।रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य
जानकारी के मुताबिक नए विधेयक में कोचिंग इंस्टिट्यूट के संचालक को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। कोचिंग संचालक विद्यार्थियों को लुभाने के लिए भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोचिंग छोड़ने पर लौटने होगी फीस
जानकारी के मुताबिक नए विधेयक में प्रावधान यह है कि यदि कोई विद्यार्थी बीच में कोचिंग की पढ़ाई छोड़ता है तो उसे या फिर अभिभावकों को 10 दिन के भीतर फीस लौटना होगी। ऐसा नहीं करने पर कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।



