Betul News : जिले में विवाह एवं अन्य समारोहों में डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित, आदेश का पालन नही हुआ तो होगी कार्रवाई

Betul News: Use of DJ in marriages and other functions is completely banned in the district, action will be taken if the order is not followed.

फ़ाइल फ़ोटो

Betul News : बैतूल जिले में विवाह एवं अन्य समारोहों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग के मामले सामने आने पर प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षत जैन ने निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर ने लोकहित एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पूरे बैतूल जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।

      आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अब केवल ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जा सकेगा। विवाह एवं अन्य समारोहों में डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि उपकरणों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। बारात या चल समारोह के दौरान यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मेरिज लॉन या हॉल संचालकों को पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु वालंटियर/कर्मचारी अनिवार्य रूप से नियुक्त करने होंगे। यातायात बाधित पाए जाने पर संबंधित मेरिज लॉन या हॉल को तत्काल सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
      समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभागों को आदेशों के सख्त अनुपालन की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन नियमों का पालन करें और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने में प्रशासन को सहयोग दें। 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button