MP News: MP में जल्द शुरू होंगे प्रमोशन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नया बड़ा अपडेट

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MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है और इसके साथ ही प्रमोशन की प्रक्रिया में आ रही कानूनी अरचनों को भी दूर कर दिया गया है। इस फैसले के बाद हजारों कर्मचारियों को लंबे समय से प्रशिक्षित प्रमोशन का लाभ नहीं मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा पावर इंजीनियर एवं एम्पलाई संगठन के पक्ष में फैसला सुनाया गया है और इसके बाद BE, B.TECH, AMI और डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता अब सीनियर अभियंता के पद पर प्रमोशन करके जा सकते हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला ( MP News )

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा था और राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए आरक्षण नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बीच कानूनी रुकावट आ रही थी। इसके वजह से पिछले कई सालों से प्रमोशन रुका हुआ था लेकिन कर्मचारी संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे थे और सरकार के अनदेखी को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा और इसकी विस्तृत सुनवाई हुई।

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जस्टिस मनिंदर सिंह भाटी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस फैसले पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और बताया कि कर्मचारियों के प्रमोशन में कोई बाधा नहीं आना चाहिए और यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण नीति को संतुलित रखते हुए ही प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

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हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद पूरे राज्य के कर्मचारियों में खुशी देखने को मिल रही है और कर्मचारी संगठनों ने इसे बड़ी जीत बताइ हैं। राज्य के सभी कर्मचारियों को इसके वजह से खुशी मिल रही है।

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