Betul Court Order: 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

Betul Court Order: Life imprisonment to the person who molested a 14 year old girl

Betul Court Order: बैतूल 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी संदीप पिता जीवन मंडल (24) निवासी हीरापुर चोपना को अनन्य विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) ने आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। वरिष्ठ सहायक अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने बताया कि 25 जून 2021 को पीडि़ता के पिता द्वारा चोपना थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री कक्षा 9 वीं की छात्रा है। वह कभी मोटर साईकिल तो कभी साईकिल से स्कूल जाती थी। ग्राम हीरापुर का संदीप मंडल उसे परेशान करता था, यह बात पुत्री ने कई बार बताई। आरोपी ने उनकी पुत्री को जबरदस्ती भगाकर ले गया और पहली बार बदनामी के डर से कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। आरोपी द्वारा किशोरी के साथ दुराचार किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

19 जून 2021 की रात को किशोरी का पेट दर्द होने लगा जिसे पाढर अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद किशोरी को घोड़ाडोंगरी अस्पताल ले जाकर भर्ती किया। जब इस बात की थाने में दर्ज कराई तो किशोरी ने बताया कि आरोपी द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले गया था और इस दौरान उसने कई बार दुराचार किया। इस बात को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसलिए किशोरी ने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। शिकायत पर आरोपी संदीप मंडल के खिलाफ थाने में धारा 376 (3), 376 (2), (एम) भादवि एवं पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण किया। आरोपी और पीडि़ता सहित नवजात शिशु का ब्लड सेम्पल लिया। सेम्पल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया। डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया गया कि पीडि़ता का नवजात शिशु का जैविक पिता आरोपी का होना पाया गया। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, वरिष्ठ सहायक अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की तथा पैरवी में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी वंदना शिवहरे का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

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