Betul Constable Dismissed : लगातार कर्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले आरक्षक को सेवा से किया गया बर्खास्त

Betul Constable Dismissed: Constable dismissed from service for continuous absence from duty.

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Betul Constable Dismissed :  बैतूल पुलिस में अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी वीरेंद्र जैन द्वारा सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि वे पुलिस सेवा की गरिमा के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन के साथ करें तथा बिना अनुमति अथवा सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित न रहें।

इसी क्रम में बिना किसी सूचना के लंबे समय से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले आरक्षक क्रमांक 386 हरिकृष्ण प्रजापति, पिता श्री चुन्नीलाल प्रजापति, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सांवरी बाजार, तहसील मोहखेड़, थाना लावाघोघरी, जिला छिंदवाड़ा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए उन्हें *पुलिस सेवा से बर्खास्त* किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

2017 में हुआ था चयन

उक्त आरक्षक हरि कृष्ण प्रजापति दिनांक 23 मार्च 2017 को आरक्षक पद पर चयनित हुआ था। जिसकी अंतिम पदस्थापना थाना मोहदा, जिला बैतूल में थी। वह दिनांक 12.09.2023 से बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अनुमति के लगातार अनुपस्थित चल रहा था। उसे कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु विभाग द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, किन्तु इसके बावजूद वह ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ।

जांच में पाये गए दोषी

इसके पश्चात उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच में यह सिद्ध हुआ कि आरक्षक हरिकृष्ण प्रजापति बिना किसी वैध कारण के लगातार कर्तव्य से अनुपस्थित रहा तथा नोटिसों की तामील के बावजूद उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उक्त आचरण को पुलिस सेवा के अनुशासन एवं कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता मानते हुए पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त किए जाने का आदेश पारित किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों से की अपील

*पुलिस सेवा की सामान्य शर्तों एवं नियमों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ करें।उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी । भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाती रहेगी।

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