Betul Crime News : कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या फिर नदी में छुपाया शव, मां ने पुलिस को गुमराह करने पति की गुमशुदगी की दर्ज कराई झूठी रिपोर्ट

Betul Crime News: Son murders father and hides body in river; mother files false missing person report to mislead police.

 Betul Crime News :  बैतूल पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कमलेश खरपुसे एवं एसडीओपी आमला के मार्गदर्शन में थाना आमला पुलिस ने एक अज्ञात शव मिलने के मामले की सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक जांच करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली। जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या उसके ही पुत्र ने अपनी मां के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से की थी।
25 जून 2026 को आमला क्षेत्र स्थित कुड़मुड नदी की सूखी पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने पर थाना आमला में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। शव की पहचान बाद में *ग्राम शंभुढाना बड़ाखारी निवासी लब्बू यादव के रूप में हुई।
पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से हुआ हत्या का खुलासा
मर्ग जांच के दौरान शव पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों सहित सभी तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटने (Asphyxia due to Strangulation) से होना पाया गया।
 खेती एवं पैसों के विवाद के कारण बना पिता का हत्यारा
जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक के पुत्र संदीप यादव निवासी शम्भूढाना बडाखारी
 का अपने पिता से खेती न करने देने, खर्चे के लिए पैसों न देने एवं गाली गलौज कर वाद-विवाद करते रहने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसने अपनी मां सुनीता यादव के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 22-23 जून 2026 की दरम्यानी रात रेलवे स्टेशन से लौटते समय संदीप ने गमछे से अपने पिता का गला घोंटकर हत्या कर दी तथा शव को कुड़मुड नदी के सूखे हिस्से में छिपा दिया।
जांच में यह भी सामने आया कि घटना की पूरी जानकारी होने के बावजूद आरोपी की मां सुनीता यादव ने अपने पुत्र का साथ दिया, साक्ष्य छिपाने में सहयोग किया तथा बाद में थाना बोरदेही में अपने पति की झूठी गुमशुदगी दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। जांच में यह भी पाया गया कि वह अपने पुत्र को लगातार मृतक के विरुद्ध भड़काती एवं उकसाती रही थी।
अपराध पंजीयन
साक्ष्यों एवं जांच के आधार पर थाना आमला में अपराध क्रमांक 277/2026 अंतर्गत धारा 103(1), 238(ए) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
विशेष भूमिका
इस अंधे हत्याकांड का सफल खुलासा
निरी. मुकेश ठाकुर थाना आमला ,  उनि. बलराम यादव , सउनि. मूलचंद अनंत , प्रआर. 392 बसंत उईके ,प्रआर. 139 कमल पांसे, आर. 318 रोहित कुशवाह, आर. 395 नागेद्र सिंह, आर. 713 विवेक पाल ,आर. 719 तिलक कुडापे म.आर. 124 विनिता नागवंशी, म.आर. 42 प्रियांशी पटेल थाना आमला  द्वारा की गई गहन विवेचना, वैज्ञानिक जांच एवं साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर संभव हो सका।

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