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16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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  • बैतूल। 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपी राजेश पिता श्याम शर्मा (33) निवासी ग्राम रोझड़ा थाना चिचोली को अन्याय विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) बैतूल ने आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा, शशिकांत नागले ने बताया कि चिचोली थाने में 7 जुलाई 2020 को पीडि़ता के पिता ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 जून की सुबह वह काम पर चले गए थे। घर पर पत्नि और दोनों लड़के थे। शाम को करीब 6 बजे घर वापस आए तो पत्नि ने बताया कि बेटी सुबह 8 बजे शौच करने जाने का कहकर गई थी जो वापस नहीं आई। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाशी की, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चला। शिकायत के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान 16 जुलाई को उक्त किशोरी को दुर्गालाल के कब्जे से दस्तयाब किया। जब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू की तो यह बात सामने आई कि 22 जून को पिता के डांटने के बाद किशोरी अपनी बड़ी मां के घर चली गई थी। वहां से अपनी सहेली के साथ बैतूल बस स्टेण्ड पर आई। यहां से आरोपी राजेश मिला और उसने किशोरी को घर छोडऩे का कहकर बहला फुसलाते हुए मोटर साईकिल पर बैठाकर शाहपुर भौंरा के जंगल ले गया और किशोरी के साथ दुराचार किया। घटना के संबंध में किसी को भी जानकारी देने पर जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद आरोपी राजेश ने किशोरी को टवेरा गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर राजगढ़ के आगे चिखलीपुर सेमकिला गांव ले जाया गया। आरोपी दुर्गालाल ने उक्त किशोरी को 1 लाख 15 हजार रूपये में बेच दिया। दुर्गालाल ने पीडि़ता को अपने घर पर रखा था।
    इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया गया। अनन्य विशेष न्यायालय ने आरोपी राजेश को धारा 3 (2) (वी) एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 2 हजार का जुर्माना धारा 376 भादवि के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 2 हजार का जुर्माना, धारा 372 के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष का कठोर कारवास 1 हजार का जुर्माना, धारा 366 (ए) के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार के जुर्माने से दंडित किया है। इसी प्रकरण में नाबालिग युवती को खरीदकर अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी दुर्गालाल पिता देवीलाल वाग्री उम्र 23 वर्ष निवासी सेमरीकला थाना भोजपुर, जिला राजगढ़ को धारा 373 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के जुर्मान से दंडित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले एवं ओमपक्राश के द्वारा पैरवी की गई।

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