MP News: 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के इन शहरों में पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी शराब, दुकानों पर लग जाएंगे ताले

MP News: मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में नगर सीमा की 17 शराब की दुकानों पर 1 अप्रैल से ताला लग जाएगा। अगर किसी ने सरकार के नियमों का उल्लंघन करके शराब बेचने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि काल भैरव के मंदिर के पास स्थित दो शराब के दुकानों पर ताला नहीं लगाया जाएगा क्योंकि काल भैरव को शराब चढ़ाया जाता है। इसलिए इन दो शराब की दुकानों को बंद न करने का फैसला मोहन सरकार ने लिया है।
सामने यह जानकारी के अनुसार अगर इन दोनों दुकानों से शराब खरीद कर किसी ने परिवहन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। आपको बता दे की 2 महीने पहले ही मोहन सरकार ने उज्जैन में शराब बंद करने की घोषणा की थी। नगर सीमा में आने वाले 17 दुकानों पर ताला लग जाएगा।
शराब पार्टी करने के लिए आबकारी से लेना पड़ेगा अनुमति (MP News)
शराबबंदी की घोषणा के साथ ही लोगों में एक असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। आबकारी विभाग ने कहा कि शराब पीने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगर कोई चाहे तो वह शराब अपने घर पर खरीद कर पी सकता है और अगर शहर से बाहर शराब की पार्टी करनी है तो आबकारी विभाग से परमिशन लेना होगा।
शराब पीकर शहर में प्रवेश करना वर्जित
उज्जैन महाकाल की नगरी है और पूरे देश में इस धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है। अब इस धार्मिक नगरी में शराब पीकर प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया है। शराब पीकर शहर में प्रवेश करने के लिए पुलिस ने बाहरी मार्ग पर ब्रीथ एनालिसिस से चेकिंग करना शुरू कर दिया है। अगर कोई गाड़ी चालक शराब पीकर शहर में प्रवेश करता है तो विकल एक्ट के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी।
इन दुकानों को किया जाएगा बंद
इंदौर गेट, मकोडिय़ा आम, कोयला फाटक, फाजलपुरा, टंकी चौक, छत्री चौक, केडी गेट, नई सड़क, जयसिंहपुरा, नीलगंगा कवेलू कारखाना, फ्रीगंज जीरो पाइंट ब्रिज, नानाखेड़ा बस स्टैण्ड-1, नानाखेड़ा बस स्टैण्ड-2, सांवेर रोड दो तालाब, पंवासा, नागझिरी -1 और नागझिरी -2 ये शराब दुकानें पुरी तरह हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।



