MP News: MP किराएदारी एक्ट में हुआ बदलाव, मकान खाली नहीं किया तो देना होगा दोगुना किराया, जानिए विस्तार से

MP News: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किराएदारी एक्ट में बदलाव किया गया है। किराएदार और मालिक के बीच लगातार विवाद की खबर सामने आ रही थी जिसको खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में एक नया किराएदारी मॉडल एक्ट तैयार किया गया है। आपको बता दे कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा इसका ड्राफ्ट पेश किया गया है जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। 14 साल पुराने कानून को बदलकर नए कानून लाया जाएगा।
जानिए इस एक्ट में क्या है प्रावधान ( MP News )
- इस एक्ट के अनुसार एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार अगर मकान खाली नहीं करता है तो उसे पहले दो महीने का एक दो गुना किराया देना होगा और 3 महीने से 4 गुना किराया देना होगा।
- मकान मालिक बिजली गैस कनेक्शन आदि का सेवा बंद नहीं कर सकता है।
- मकान मालिक को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी।
- मकान खाली करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उन्हें अनुमति लेनी होगी।
- किराया बढ़ाने से पहले किराएदार की सहमति जरूरी है।
- मकान खाली होने पर किराएदार की जमा सुरक्षा निधि उसी दिन वापस करनी होगी।
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दोनों के लिए होंगे समान नियम
इस एग्रीमेंट के दायरे में किराएदार और मकान मालिक दोनों आएंगे। मकान के मरम्मत की जिम्मेदारी साझा करनी होगी इसके साथ ही अगर कोई पक्ष मरम्मत करने से मन करता है तो दूसरा पक्ष सिक्योरिटी या किराए की रकम काट सकता है।



