MP News: मध्य प्रदेश में वैध होंगे अवैध निर्माण, फिर नहीं होगी कोई परेशानी, ये हैं आखरी तारीख

MP News: मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने अवैध निर्माण को वैध कराने का एक नया अवसर प्रदान किया गया है। अब 31 दिसंबर तक 30 प्रतिशत अवैध निर्माण को वैध किया जा सकेगा, जिसके लिए 12 प्रतिशत शुल्क देना होगा। आपको बता दे कि यह फैसला नगर पालिका के नियमों में संशोधन के अंतर्गत लिया गया है।
पहले 31 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों की मांग पर अवैध भवन को वैध कराने का समय दिया गया था।राज्य के नगरीय क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा से अधिक क्षेत्र में आवास निर्माण कराने वालों को अपने अवैध निर्माण को वैध करने का सरकार एक अवसर और देने जा रही है।
अवैध भवन को वैध बनाने का डेडलाइन बढ़ा (MP News)
विधि विभाग ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। एमपी के नगरीय क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा से अधिक क्षेत्र में घर बनाने वाले लोगों को अवैध भवन को वैध कराने का एक और मौका दिया गया है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2016 में अनुज्ञा के 10 प्रतिशत से अधिक आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को वैध किए जाने का प्रविधान है। इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।
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