बैतूल– कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एके तिवारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा करूणा अस्पताल लिंक रोड के निरीक्षण के दौरान उक्त अस्पताल द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। सीएमएचओ डॉ. तिवारी ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के नियम 20(3) के तहत करूणा अस्पताल को प्रदाय सोनोग्राफी के पंजीयन को तत्काल निरस्त कर दिया गया है।