Betul Court Decision: जेएच कॉलेज में प्राध्यापक के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी शिवम सोलंकी को मिली जमानत,अधिवक्ता कलश दीक्षित ने की थी पैरवी
Betul Court Decision: Shivam Solanki, accused of assaulting a professor at JH College, got bail, advocate Kalash Dixit had pleaded for him
Betul Court Decision: बैतूल थाना गंज बैतूल के बहुचर्चित मामले में अदालत ने आरोपी शिवम सोलंकी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अन्नू उर्फ अनिकेत ठाकुर के साथ 5-6 अन्य युवकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए सहायक प्राध्यापक नीरज धाकड़ के साथ हत्या के प्रयास, शासकीय सेवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। 14 जून 2024 को हुई इस घटना में आरोपियों ने मिर्ची का पाउडर डालकर, हाथ मुक्के, डण्डे और लोहे की रॉड से नीरज धाकड़ पर हमला किया था। घटना के बाद पुलिस ने धारा 307, 353, 333, 506, 147, 149 भादस में केस दर्ज किया था।
— आरोपी के पक्ष में अधिवक्ता ने रखे ये तर्क-–

शिवम सोलंकी के वकील कलश दीक्षित ने अदालत में तर्क दिया कि वह निर्दोष हैं और उन्हें इस प्रकरण अन्य अभियुक्त के मेमोरेंडम के आधार पर अभियुक्त बनाया गया था तथा उसे झूठा फंसाया गया है।
— अभियोजन ने जताई आपत्ति—
राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामला गम्भीर प्रकृति का है और इसलिए जमानत निरस्त की जानी चाहिए। लेकिन सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षो के तर्कों को सुनने के बाद जमानत का आदेश पारित किया गया। अदालत ने आदेश दिया कि शिवम सोलंकी को 50 हजार रुपये की सक्षम जमानत और मुचलके पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस महत्वपूर्ण मामले में अदालत के फैसले से एक बार फिर न्याय की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की मिसाल पेश हुई है।



