MP Today Cabinet Meeting: सीएम राइज विद्यालयों के लिये 2847 करोड़ 63 लाख रुपये स्वीकृत, फसल क्षति की सहायता राशि के मानदण्डों में संशोधन
MP Today Cabinet Meeting: Rs 2847 crore 63 lakh approved for CM Rise schools, amendment in norms of crop damage assistance
MP Today Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा के प्रस्ताव और परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार प्रदेश में 70 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के लिये अनुमानित लागत 2847 करोड़ 63 लाख रूपये से निर्माण किये जाने का निर्णय लिया। प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं।
1207 करोड़ 36 लाख रूपये की सिंचाई परियोजनाओं के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 513 करोड़ 72 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 14 हजार 450 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 47 ग्रामों के 14 हजार 450 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 693 करोड़ 64 लाख रूपये सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 60 हेक्टेयर रबी की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 38 ग्रामों के 13 हजार 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
नि:शुल्क भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद ने देवी अहिल्याबाई होल्कर स्मारक प्रतिष्ठान इन्दौर को ग्राम कस्बा इंदौर में 1.215 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया।
नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि धारकों के धारणाधिकार संबंध में अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश 31 मार्च 2023 का अनुसमर्थन किया। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार संबंधी मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों की पट्टा हेतु पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि) में वृद्धि कर 31 दिसम्बर, 2014 से बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 2020 की जाये। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार संबंधी विभागीय परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की प्रक्रिया एवं उपबंधों का अनुसरण करते हुए ऐसे अधिभोगी जो 31 जुलाई 2023 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करते हैं तो उन पात्र अधिभोगियों को नियमानुसार प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके अधिभोग के भूखंडों के 30 वर्षीय स्थाई पट्टे जारी किये जायें।
ऐसे मामलों में जिनमें इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक के पूर्व लिए गए निर्णयों के अनुसरण में प्रीमियम राशि जमा की जा चुकी है, उन्हें पुनः विचार हेतु नहीं खोला जाएगा और न ही उन्हें कोई राशि वापिस प्राप्त करने अथवा भविष्य में देय राशि के समायोजन की पात्रता होगी।
लाइनमेन के लिए जोखिम भत्ता की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने लाईनमेन के विपरीत एवं विषम परिस्थितियों तथा जोखिम भरे कार्य के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित आई. टी. आई. उत्तीर्ण श्रमिक, जो कंपनी में लाइनमेन का कार्य कर रहे हैं, को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1000 रूपये का जोखिम भत्ता प्रदान किया जायेगा। ऐसे कार्यरत लाइनमेन को कंपनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने एवं तत्संबंधी आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस वर्ग में नियोजन की पात्रता होगी।
6 उत्पाद के लिए 10 जिलों का चयन
प्रदेश में जिले की विशेषता के आधार पर उनके द्वारा निर्मित उत्पाद की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिये शासन द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत जिलेवार उत्पादों का चयन किया गया है। मंत्रि-परिषद में कृषि संबंधी 6 उत्पाद अंतर्गत 10 जिलों में शामिल कोदो-कुटकी जिला अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, तुअर दाल जिला-नरसिंहपुर, चना जिला-दमोह. बासमती चावल जिला रायसेन, चिन्नौर चावल जिला-बालाघाट एवं सरसों जिला भिण्ड एवं मुरैना को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ हेतु प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।
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फसल क्षति की सहायता राशि के मानदण्डों में संशोधन
मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक 4 में वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति हेतु परिशिष्ट-1 (एक) (क) की तालिका के अनुक्रमांक 01 एवं 02 में संशोधन का अनुसमर्थन किया गया। लघु एवं सीमांत 0 से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को वर्षा आधारित फसल के लिए 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 5 हजार 500 रूपये, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 8 हजार 500 रूपये, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 17 हजार रूपये, सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 9 हजार 500 रूपये, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 16 हजार रूपये, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार 500 रूपये, बारामाही (पैरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि में 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर) फसल के लिये 9 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 19 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, बारामाही (पैरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने) पर फसल के लिये 16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 21 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 19 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 27 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर सेरीकल्चर (एरी. शहतूत और टसर) फसल के लिये 6 हजार 500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा मूंगा के लिये 8 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर सेरीकल्चर (एरी. शहतूत और टसर) फसल के लिये 13 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर तथ मूंगा के लिये 16 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा।
इसी प्रकार लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक-2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक / खातेदार को वर्षा आधारित फसल के लिए 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 5 हजार रूपये, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 7 हजार 300 रुपये, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 14 हजार 600 रूपये, सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 7 हजार रूपये, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 14 हजार 500 रूपये, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 29 हजार रूपये, बारामाही (पैरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि के बाद 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर) फसल के लिये 7 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 19 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, बारामाही (पैरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर) फसल के लिये 13 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 19 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 15 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 19 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि दी जाएगी।



