Betul Police DJ Action : गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वाले 8 डीजे संचालकों पर पुलिस की कार्रवाई
Betul Police DJ Action: Police take action against 8 DJ operators for violating prescribed sound limits during the Ganesh Visarjan procession.
Betul Police DJ Action : गणेश विसर्जन पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन एवं कलेक्टर बैतूल द्वारा डीजे संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही डीजे संचालन के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।निर्देशों के बावजूद कुछ डीजे संचालकों द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक तेज आवाज में डीजे संचालित किए गए। इससे आमजन, मरीजों, वृद्धजनों एवं अन्य नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देशों के पालन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गणेश विसर्जन रैली/जुलूस/जलसे के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा एवं माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध कुल 08 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं।
पंजीबद्ध प्रकरणों का विवरण
धारा 299, 3(5) बीएनएस एवं धारा 3, 5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम।
आरोपी: कृष्णकुमार शेषकर एवं अन्य।
धारा 223(बी) बीएनएस, 7/115 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराएं।
आरोपी: आर्यन डीजे संचालक, निवासी चिचोली, बैतूल।
धारा 223(बी) बीएनएस, 7/115 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराएं।
आरोपी: श्रीकृष्ण एस.के. डीजे साउंड, निवासी कोतवाली, बैतूल।
धारा 223(बी) बीएनएस, 7/115 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराएं।
आरोपी: श्रीराम धुमाल एवं भांगड़ा डीजे संचालक, निवासी कोतवाली, बैतूल।
धारा 223(बी) बीएनएस, 7/115 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराएं।
आरोपी: अतुल साउंड डीजे संचालक/अतुल, निवासी कोतवाली, बैतूल।
धारा 223(बी) बीएनएस, 7/115 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराएं।
आरोपी: मां लक्ष्मी राज धुमाल डीजे संचालक/अतुल, निवासी मुलताई, बैतूल।
धारा 223(बी) बीएनएस, 7/115 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराएं।
आरोपी: सन्नी, श्री श्याम सरकार ऑडियो, कोसमी, डीजे संचालक।
धारा 223(बी) बीएनएस, 7/115 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराएं।
आरोपी: इंडियन डीजे संचालक, निवासी बैतूल शामिल है। इन सभी डीजे संचालकों को पर कार्रवाई हुई है।



