MP Police Transfer New Rules: पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला, 5 वर्ष से एक ही अनुविभाग में पदस्थ पुलिस कर्मचारियों का होगा तबादला

MP Police Transfer New Rules: Police Headquarters takes a major decision, transferring police personnel posted in the same subdivision for five years.

MP Police Transfer New Rules:  मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस थानों में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर नया निर्देश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा 22 मई 2026 को जारी आदेश में सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों (रेल सहित) को निर्देश दिए गए हैं कि थानों में पदस्थ कर्मचारियों की समय-समय पर पदस्थापना बदली जाए, ताकि पुलिस कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बन सके।

जारी आदेश में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही थाने में पदस्थ रहने से कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और जनता में शिकायतों की संभावना बढ़ती है। वहीं समय-समय पर स्थानांतरण होने से अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2025 में किए गए स्थानांतरणों के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करते हुए फिर से स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के प्रमुख बिंदु

  • किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  • निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उसी पद पर उसी थाने में दोबारा पदस्थ नहीं किया जाएगा।
  • अलग-अलग पदों पर एक ही थाने में पुनः पदस्थापना के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल जरूरी होगा।
  • आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं रहेगी।
  • स्थानांतरण अवधि में अटैचमेंट का समय भी शामिल माना जाएगा।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के थानों में पदस्थ आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों के सेवाकाल का तत्काल परीक्षण करें। साथ ही 1 जून 2026 से 5 जून 2026 के बीच स्थानांतरण आदेश जारी कर इसकी प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजें।

इस आदेश के बाद प्रदेशभर के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादलों की संभावना जताई जा रही है।

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