MP Guest Teacher News : मप्र में अतिथि शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, आ गया हाइकोर्ट का अहम फैसला

MP Guest Teacher News: मध्य प्रदेश में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच के द्वारा 29 जनवरी 2025 को सुनाए गए फैसले में लोक शिक्षण संचनालय को आदेश दिया है कि वह 30 दिनों के भीतर सही फैसला ले।
आपको बता दे की 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत में घोषणा किया था की अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए नीति बनाई जाएगी। कई बार नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन भी किया लेकिन इससे कोई भी समाधान नहीं निकल पाया।
परेशान है अतिथि शिक्षक ( MP Guest Teacher News )
अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण की राह में सबसे बड़ा रोड पूर्व में जारी एक आदेश था। सितंबर 2021 को लोक शिक्षण संचनालय के तत्कालीन आयुक्त जय श्री की वयात ने एक पत्र जारी किया और उसमें कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए D.Ed /B.Ed डिग्री की आवश्यकता है और साथ ही कई पात्रता को पास करना भी जरूरी है। इन्हीं शर्तों के वजह से अतिथि शिक्षक अभी तक नियमित नहीं हुए हैं।
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इसके बाद गेस्ट टीचर हाई कोर्ट पहुंच गए और उनका कहना था कि वह बेड बेड भी है और पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके हैं इसके बाद भी उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है जिसके बाद हाईकोर्ट ने चयन परीक्षा उनके लिए अनिवार्य कर दिया था। हालांकि अब हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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