अमानत निकले खाद के नमूने, दो दुकान संचालकों पर कार्यवाही
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पंजीयन प्राधिकारी तथा उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री केपी भगत से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाजी कृषि सेवा केन्द्र पाढर से लिए गए कोरोमंडल कंपनी के उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट का लॉट नंबर एनजीपी-179, 4/22 तथा एनएफएल कंपनी के उर्वरक डीएपी का लॉट नंबर 4111/7 एवं प्राथमिक कृषि शासकीय सहकारी समिति अंधारिया से लिए गए आईपीएल कंपनी के उर्वरक डीएपी का लॉट नंबर 01-एफ/22/06/2021 अमानक स्तर का पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 26 की धारा 19ए के अंतर्गत उर्वरकों का विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध स्कंध की शेष मात्रा का क्रय-विक्रय जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।