Rajpal Yadav Case : चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

Rajpal Yadav Case: Rajpal Yadav did not get relief in the check bounce case, the High Court rejected the bail plea.

File photo

Rajpal Yadav Case : बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वे जेल इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया।

गौरतलब है कि  हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। गुरुवार हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनसे पूछा कि जब उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने पैसा उधार लिया और उसे लौटाने का वादा किया था, तो अब सजा पर रोक लगाने की मांग किस आधार पर की जा रही है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट कंपनी से करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जो ब्याज समेत बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। भुगतान के लिए दिए गए उनके कई चेक बैंक में बाउंस हो गए, जिसके बाद कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।
यह मामला कई अदालतों से होकर गुजरा है। इस केस में राजपाल यादव पहले भी दो बार जेल जा चुके हैं। कोर्ट द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद वे पूरी रकम चुकाने में नाकाम रहे, जिसके चलते उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि अगली तारीख पर अभिनेता को कोई राहत मिलती है या नहीं।

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