MP News : मछली पकड़ने पर लगाया प्रतिबंध, नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई
MP News: Ban imposed on fishing, action will be taken if rules are not followed

MP News : कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने “मत्स्य प्रजनन काल” 16 जून से 15 अगस्त 2025 की अवधि बंद ऋतु घोषित की गई है, जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश में मत्स्योद्योग विकास एवं मत्स्य संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 की धारा-3 के अंतर्गत नदीय नियम 1972 की धारा 3 की उप धारा (2) के तहत लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार “छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नालों से नही है और जिसे निर्दिष्ट जलक्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 में तथा संशोधित मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 में उक्त नियम का उल्लंघन करने पर दोष सिद्ध होने पर अधिकतम रूपये 5 हजार रूपए का जुर्माना, एक वर्ष का करावास या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।



