MP News: 16000 निजी स्कूलों को बड़ी राहत, मप्र सरकार ने दी छूट, ऐसे मिलेगा फायदा

MP News: मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले 16000 निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों को फीस नियमों में छूट दी गई है। अब इन्हें पोर्टल पर फीस से संबंधित कोई जानकारी अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले से मध्य प्रदेश के 16000 स्कूलों को फायदा होगा। इन स्कूलों के संचालक में अब राहत की सांस ली हैं।
15 मई तक बढ़ी तारीख (MP News)
मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा साफ कहा गया है कि जिन स्कूलों की वार्षिक फीस 25000 से कम है, उन्हें ही पोर्टल पर फीस से संबंधित जानकारी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके लिए डेडलाइन 15 मई तक बढ़ा दी है। इसके अलावा यह भी कहा है कि बिना अनुमति और उचित कारण के किसी भी स्कूल में फीस बढ़ाई नहीं जा सकती है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय 34 हजार 652 निजी स्कूल संचालित है। इसमें से 16 हजार ऐसे स्कूल है, जहां पर वार्षिक फीस 25000 या फिर उस कम है। प्रदेश के निजी विद्यालय अधिनियम 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। यह अधिनियम 31 जनवरी 2025 से प्रवाहित हो चुका है। पहले जानकारी अपलोड करने के लिए इसकी डेडलाइन 31 मार्च तक रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है।
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लोक शिक्षण संचनालय का कहना है कि कुछ समय से पोर्टल पर तकनीकी खामियां चल रही थी। इसके कारण ही प्रदेश में डेडलाइन बढ़ाई गई है। इससे उन स्कूल संचालकों को फायदा होगा, जो अब तक जानकारी अपडेट नहीं कर पाए थे। उन्हें एक और अवसर मिल गया हैं।
बिना अनुमति सिर्फ 10 फ़ीसदी ही बढ़ा सकते हैं फीस
मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम के अनुसार किसी भी विद्यालय में यदि फीस बढ़ाई जाना है तो सरकार की अनुमति के बिना वह सिर्फ 10 फ़ीसदी तक सालाना फीस में बढ़ोतरी कर सकता है। इससे ज्यादा बढ़ोतरी करने पर उन्हें संबंधित जिला समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। सरकार ने यह फैसला पालकों को फीस के बोझ से बचाने के लिए लिया गया है। हालांकि जिन स्कूलों में फीस 25000 रुपए से कम है वह इस अधिनियम के दायरे से बाहर है।
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