Betul Wine Party Today: बैतूल और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित रिसोर्ट में पुलिस का छापा, चल रही थी शराब पार्टी , 34 पुरूष और 11 महिलाओं को हिरासत में लिया, देखिये वीडियो

Betul Wine Party Today: Police raid at a resort located on the border of Betul and Maharashtra, a liquor party was going on, 34 men and 11 women were detained, watch the video

 

Betul Wine Party Today: मुलताई बैतूल जिले और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक रिसॉर्ट में चल रही शराब पार्टी पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 34 पुरूष और 11 महिलाओं को नशे की हालत में पकड़ा गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रभात पट्टन वरुड मार्ग पर सदा प्रसन्न घाट क्षेत्र में स्थित गौनापुर चौकी के पास बने नेचर्स प्राइड वाटर पार्क एंड रिसोर्ट में बुधवार रात में रेव पार्टी चल रही थी जिसमें अवैध रूप से शराब परोसने के साथ डीजे पर नृत्य हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रिसोर्ट में दबिश दी। दबिश के दौरान 34 पुरुष और 11 महिलाएं शराब के नशे में मदहोश होकर तेज आवाज में डी जे बजाकर नृत्य करते हुए मिले। पुलिस ने पार्टी में मिले पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं के साथ मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

थाना प्रभारी राजेश सातनकर ने बताया मुखबीर से रिसोर्ट में पार्टी होने की खबर पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को अवगत कराया और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुलताई थाने के पुलिस बल के साथ आमला थाना प्रभारी और आठनेर थाना प्रभारी के साथ दोनो थानों के पुलिस बल के साथ बुधवार रात 12:45 बजे के दरमियान
रिसोर्ट में घेराबंदी कर दबिश दी। दबिश के दौरान पुरुष और महिलाएं शराब का सेवन करते हुए शराब के नशे में धुत होकर नृत्य करते हुए मिले। पुलिस ने बताया पार्टी को बंद कराकर पूछताछ की पुरुषों के पांढुर्णा सहित आसपास के ग्रामों के निवासी होने और पार्टी में नागपुर से महिलाओं को नृत्य करने के लिए बुलाने का खुलासा हुआ। रिसोर्ट के मैनेजर अमित मुड़े के माध्यम से बुकिंग कर अवैध रूप से शराब पार्टी करने की बात सामने आई। थाना प्रभारी श्री सातनकार ने बताया मौके पर मिली अवैध शराब, शराब की खाली बोतले आदि सामान की विधिवत जप्ती कर शराब पीकर पार्टी कर रहे लोगों का कृत्य धारा 36(बी) आबकारी अधिनियम के तहत के तहत पाया जाने से मौके पर धारा 41 ए सीआरपीसी के अंतर्गत सूचना पत्र दिए गए वहीं मैनेजर अमित मुड़े द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब संग्रहण और पिलाये जाने का कृत्य धारा 34 (1) 36(ए) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पाया जाने के चलते इन धाराओं के तहत और रात्रि 10, बजे के बाद भी म्यूजिक सिस्टम पर तीव्रता से साउंड बजाने के चलते कॉल्हाल अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्रवाई कर म्यूजिक सिस्टम को भी जप्त किया गया।

Related Articles

Back to top button