MP News : मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल का फरमान, मेडिकल चलाने यह हो गया जरूरी

MP News: Madhya Pradesh Pharmacy Council decree, this has become mandatory to run a medical

फ़ाइल फ़ोटो

MP News : मध्यप्रदेश में अब कोई भी मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के दवाइयां नहीं बेच सकेगा। राज्य में दवा बिक्री व्यवस्था को नियमित और सुरक्षित बनाने के लिए मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

काउंसिल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर्स पर दवा वितरण के दौरान पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि किसी दुकान में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं पाया जाता है, तो उस मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस नियम का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यह ध्यान रखना है कि केवल योग्य व्यक्ति ही दवाइयां वितरित करें। काउंसिल का कहना है कि कई जगहों पर बिना प्रशिक्षित लोगों द्वारा दवाइयां दी जा रही थीं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता था।

अब सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फार्मासिस्ट के नाम, पंजीयन संख्या और कार्य समय की जानकारी दुकान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। साथ ही, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

इस कदम से राज्य में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है और मरीजों को सुरक्षित तरीके से सही दवा उपलब्ध कराना संभव होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button