MP News: एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी परीक्षा में मेरिट के आधार पर होगा चयन

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट समेत आगामी सभी भर्ती परीक्षा में अनारक्षित पदों पर मेरिट के हिसाब से कैंडीडेट्स का सिलेक्शन होगा और बुधवार को हाई कोर्ट के द्वारा न्यायालय ने सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 सहित सभी अन्य चयन परीक्षा याचिका के अंतिम फैसले के अधीन कर दिया है वहीं आज इसका फैसला सुनाया जाएगा।
याचिका के फैसले के अधीन थीं ये भर्तियां ( MP News)
आपको बता दे कि इस मामले में हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई 20 नवंबर को की थी और इसमें हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब करके हाई कोर्ट सहित सभी भर्ती परीक्षाओं के याचिका के आखिरी फैसले के अधीन कर दिया था। कल शाम को मीटिंग के बाद सनी लिस्ट की गई और वकीलों के मोबाइल पर शाम 7:30 बजे इस बात की सूचना दे दी गई।
एमपी हाई कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिका में 12:00 सनी की और मुख्य न्यायाधीश मूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन ने हाई कोर्ट और शासन के अधिवक्ता से कहा कि इस याचिका में उठाए गए सभी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने एक में 2024 को फैसला सुना दिया है।
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इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 7 अप्रैल 2022 को पारित निर्णय को अपहेल्ड किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन परीक्षा के प्रत्येक चरण में अनारक्षित पदों को सभी वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरा जाRead
अब प्रतिभावान कैंडिडेट्स का होगा सिलेक्शन
इसलिए इस याचिका को लंबित रखकर आरक्षित वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निराकृत करके स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट सहित प्रदेश की आगामी समस्त भर्तियों में चयन परीक्षा के हर चरण में (प्रारंभिक और मुख्य ) में अनारक्षित पद सिर्फ और सिर्फ प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे चाहे वो किसी भी वर्ग के हों।
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