Betul News : भीमपुर में प्रदीपन संस्था द्वारा बाल संरक्षण एवं बाल विवाह रोकथाम पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित
Betul News: Pradeepan Sanstha organized a one-day seminar on child protection and prevention of child marriage in Bhimpur.
Betul News : बैतूल प्रदीपन संस्था बैतूल के तत्वावधान में भीमपुर ब्लॉक के मंगल भवन में बाल संरक्षण एवं बाल विवाह रोकथाम विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संस्था प्रमुख रेखा गुजरे के मार्गदर्शन एवं जिला समन्वयक सुनील कुमार के सहयोग से संपन्न हुआ। इस संगोष्ठी में 140 आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनियाँ उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भीमपुर चौकी प्रभारी संतोष रघुवंशी एवं एएसआई सुरेश ठाकुर उपस्थित रहे। संस्था की काउंसलर दीपमाला खातरकर ने बाल अधिकार एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

चौकी प्रभारी संतोष रघुवंशी ने बाल अपराधों की जानकारी देते हुए कहा कि आज की बालिकाएँ जल्दी प्रलोभन में आ जाती हैं, जिससे उनका शोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताते हुए कहा कि किसी भी अनजाने लिंक या वीडियो कॉल को स्वीकार न करें तथा साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।
ज्योति बागवे ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 की जानकारी दी और बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक शोषण संज्ञेय एवं गैर-जमानतीय अपराध है। वहीं, अलका नागले ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी और सभी से इसे अधिक से अधिक साझा करने की अपील की।
कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह न करने एवं न करने देने की शपथ दिलाई गई तथा बाजार क्षेत्र में जनजागरूकता रैली भी निकाली गई। इस आयोजन में रविशंकर चवारे, विशाल आर्य एवं पुनम अतुलकर का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का समापन जिला समन्वयक सुनील कुमार द्वारा आभार व्यक्त करने के साथ हुआ।



